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    चीनी वीजा रैकेट केस में कार्ति चिदंबरम और एस भास्कररमन की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने दोनों पर तय किए आरोप

    By RITIKA MISHRAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा रैकेट मामले में कार्ति चिदंबरम और उनके सीए एस. भास्कररमन के खिलाफ आरोप तय किए। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया है। सीबीआ ...और पढ़ें

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    रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित चीनी वीजा रैकेट मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है।

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    अदालत ने एस. भास्कररमन पर मामले से जुड़े अहम सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है।

    CBI ने इस मामले में विकास मखारिया को सरकारी गवाह (अप्रूवर) का दर्जा दिया है, जिन्हें अभियोजन पक्ष के लिए अहम माना जा रहा है। CBI की एफआईआर के अनुसार, पंजाब के मानसा स्थित एक निजी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने कथित तौर पर चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए बिचौलियों के जरिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया था।

    जांच एजेंसी का आरोप है कि यह रकम प्रभाव का इस्तेमाल कर वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दी गई थी। फिलहाल मामले की आगे की सुनवाई अदालत में जारी है।

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