IRCTC Hotel Scam: राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई जारी, CBI ने क्या दीं दलीलें?
दिल्ली में आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई जारी है। सीबीआई ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं और मामले से जुड़े विभिन्न ...और पढ़ें

बिहार की पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आइआरसीटीसी होटल घोटाला समेत चार अन्य मामलों को लेकर बिहार की पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की स्थानांतरण की मांग याचिका पर राबड़ी देवी की ओर से दलीलें रखी गई।
वहीं, राबड़ी देवी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि वो मामले में एक संक्षिप्त सारांश भी जमा करेंगे। इस मामले में सीबीआई ने दलीलें पूरी कर ली। ये सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में हो रही है।
राबड़ी ने याचिका में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से अपने खिलाफ चल रहे मामलों को दूसरी अदालत में भेजने की मांग की है। सीबीआई ने मामले में दलील दी थी कि यह अर्जी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने और न्यायाधीश की छवि खराब करने के इरादे से दाखिल की गई है और यह स्पष्ट रूप से फोरम शापिंग (कानूनी मामले में सबसे अनुकूल परिणाम पाने की उम्मीद में जानबूझकर एक खास अदालत चुनना) का मामला है।
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राबड़ी देवी ने चार मामलों को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से हटाने की मांग की है। इनमें आइआरसीटीसी घोटाला मामला, जमीन के बदले नौकरी का मामला और उनसे जुड़े अन्य मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में राबड़ी देवी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपित हैं।

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