दिल्ली के प्रदूषण ने हत्या आरोपी को दिलाई जमानत, दिल्ली HC से कहा- सांस लेने में है दिक्कत, हो जाता हूं बेहोश
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण टीबी से पीड़ित हत्यारोपित मोहम्मद शौकत अली को उच्च न्यायालय ने 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। आरोपी ने सांस लेने में दिक्कत का हवाला दिया था। पहले भी उसे इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, जिसका उसने दुरुपयोग नहीं किया। अदालत ने उसकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए राहत दी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली की बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टीबी की बीमारी से पीड़ित हत्यारोपी मोहम्मद शौकत अली को अंतरिम जमानत दी है।
अदालत ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ डाली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। अदालत ने रिकाॅर्ड पर लिया कि पूर्व में दी गई राहत का आरोपित ने दुरुपयोग नहीं किया था।
टीबी की बीमारी से पीड़ित आरोपी अली को चार अक्टूबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 23 अक्टूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।
बाद में, उसकी अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर को बढ़ा दी गई थी। उसने याचिका दायर कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहे है और सांस लेने में दिक्कत की वजह से बेहोश भी हो गया था।
वहीं, याचिका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अली के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन उसकी चिकित्सकीय स्थिति पर सहमति व्यक्त की। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को राहत दे दी।
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