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    दिल्ली में पटाखे बैन! नए साल का जश्न पड़ा फीका, नियम नहीं माने तो खैर नहीं; क्या है पूरा मामला

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    गोवा नाइटक्लब आग हादसे (25 मौतें) के बाद दिल्ली आबकारी विभाग ने क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले क्लब, होटल व रेस्टोरेंट में किसी भी पटाखे (इलेक्ट्रिक सहित) क ...और पढ़ें

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    गोवा नाइटक्लब की घटना के बाद दिल्ली में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के पांच दिन बाद दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग भी नींद से जागा है। विभाग ने क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले लाइसेंस वाली जगहों पर इलेक्ट्रिक पटाखों सहित किसी भी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर भी सख्ती से रोक लगा दी है।

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    विभाग ने सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट लाइसेंस धारकों को आग से सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी लापरवाही पर लाइसेंस रद करने या निलंबित करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    विभाग ने 30 मई 2024 को जारी एक पिछले सर्कुलर का हवाला देते हुए 90 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा फ्लोर एरिया वाले प्रतिष्ठानों को याद दिलाया कि वे फायर एनओसी की समय सीमा खत्म होने से पहले उसका नवीनाकरण करवा लें और तय सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें। 90 वर्ग मीटर से कम वाले खाने-पीने की जगहों को भी आग से बचाव के पर्याप्त इंतज़ाम बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

    आबकारी विभाग के उपायुक्त तनवीर अहमद ने जारी सर्कुलर में कहा कि सभी लाइसेंस धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास एक वैध फायर एनओसी हो और आग से सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जाए। सुरक्षा उपकरण पूरी तरह से काम करने चाहिए।

    सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद करना या निलंबित करना शामिल है। सर्कुलर की कापी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी भेजी गई हैं।

    बता दें कि इस हफ़्ते की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया था कि जिन प्रतिष्ठानों में आग से सुरक्षा के उपकरण नहीं हैं या जो तय मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

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