ऑनर किलिंग के मामलों में विशेष अदालत की मांग पर हाई कोर्ट का रुख, सरकार से लेंगे सलाह
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामलों में विशेष अदालत की मांग पर सरकार से सलाह लेने का रुख किया है। अदालत इस मामले में एक विशेष अदालत स्थापित करने ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी में ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई के लिए को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार से सलाह लेगा और इस संबंध में आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग को लेकर दायर एक एनजीओ व एक पीड़ित की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत दिल्ली सरकार से सलाह-मशविरा करके करेगी।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से प्रशासनिक पक्ष में एक प्रतिवेदन देकर हाई कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी। साथ ही इसकी प्रति दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को भी भेजने को कहा।
अदालत ने दो सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे प्रतिवेदन पर कोर्ट का प्रशासनिक पक्ष दिल्ली सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके उचित कदम उठाए जाएंगे।
याचिकाकर्ता गैर सरकार संगठन धनक आफ ह्यूमैनिटी की तरफ से पेश हुए याचिकाकर्ता उत्कर्ष सिंह 2018 में शक्ति वाहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश देने की मांग की। उत्कर्ष ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत ने ऑनर क्राइम के दर्दनाक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए दिशानिर्देश तय किए थे।
दिशानिर्देशों के एक हिस्से में राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की देखरेख में ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सेफ हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव था। साथ ही ऐसे मामलों में ट्रायल आयोजित करने के लिए विशेष कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी।
मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता संजय लाओ ने पीठ को सूचित किया कि ऐसे कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव पहले हाई कोर्ट को प्रशासनिक पक्ष से दिल्ली सरकार को देना होगा और इसके बाद सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।
याचिकाकर्ता संगठन व ऑनर किलिंग के पीड़ित 19 वर्षीय हिमांशु की मां लक्ष्मी सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि राजधानी में ऑनर किलिंग मामलों की सुनवाई के लिए कोई विशेष कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।