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    IndiGo से जुड़ी जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली HC का इनकार, यात्रियों को 4 गुना मुआवजा देने की थी मांग

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो से संबंधित एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका में इंडिगो एयरलाइंस के संचालन और सुरक्षा मानकों पर सवा ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IndiGO एयरलाइन्स में गड़बड़ी के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के खिलाफ जांच और फ्लाइट रद होने के कारण एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को चार गुना मुआवजा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

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    कोर्ट ने कहा अगर पहले से दायर मामले में पक्षकार बनाने की मांग की जाती तो कोर्ट याचिका को स्वीकार कर सकता था। सेंटर फाॅर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज ने याचिका दायर कर कहा कि डीजीसीए अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहा और इसलिए एक सेवानिवृत्त जज या लोकपाल को लापरवाही और संकट को बढ़ाने में उसकी भूमिका की जांच करनी चाहिए।

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