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    'भारत' या 'भारतीय' शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक, राष्ट्रीय खेल संहिता के उल्लंघन पर दिल्ली HC का फैसला

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:14 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय कैरम महासंघ को अपने नाम और लोगो में 'भारत' शब्द का प्रयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह एक निजी संस्था है और केंद्र सरकार ने इसकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया है। हालांकि, महासंघ 'टीम फ्रॉम इंडिया' शब्द का प्रयोग कर सकता है। अदालत ने यह फैसला महासंघ के चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अखिल भारतीय कैरम महासंघ (एआईसीएफ) को अपने नाम, लोगो या उसके द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं में 'भारत' या 'भारतीय' शब्दों के प्रयोग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

    न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि कैरम महासंघ एक निजी संस्था है और केंद्र सरकार की ओर से इसकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उक्त कैरम महासंघ अपने नाम, लोगो आदि या अपने द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में किसी भी रूप में भारत या भारतीय शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि, अदालत ने कैरम महासंघ को 'टीम फ्राॅम इंडिया' शब्द का प्रयोग करने की छूट दी, ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रतिनिधित्व भारत से है।

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    अदालत ने यह निर्देश अखिल भारतीय कैरम महासंघ के चुनाव परिणाम को रद करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ ने रिकार्ड पर लिया कि दिसंबर-2024 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी एक दस्तावेज के अनुसार केंद्र ने कैरम खेल के लिए किसी भी महासंघ को मान्यता नहीं दी है।

    अदालत ने केंद्र सरकार के इस रुख पर भी गौर किया कि केंद्र सरकार एआईसीएफ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता नहीं देती है और राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत या भारतीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

    उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि एआईसीएफ एक गैर-मान्यता प्राप्त महासंघ है और वह भारत या भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है।

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