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    जम्मू एवं कश्मीर से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 2019 से तिहाड़ जेल में हैं बंद

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रशीद ने संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए जमानत मांगी है। अदालत अब गुरुवार को आदेश सुनाएगी। रशीद 2019 से आतंक फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और इससे पहले उन्हें मानसून सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल मिली थी।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

    रशीद ने आगामी शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति को लेकर अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की है। सत्र एक दिसंबर से शुरू हो रहा है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने वकील विख्यात ओबेराय के माध्यम से दाखिल याचिका पर इन-कैमरा में सुनवाई की। वकील ने तर्क दिया कि रशीद एक लोकसभा सदस्य हैं और उसे अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए संसद में उपस्थित होना आवश्यक है।

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    अदालत अब बृहस्पतिवार को आदेश सुना सकती है। इससे पहले 21 नवंबर को जांच एजेंसी ने मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई स्थगित हुई थी।

    इंजीनियर रशीद ने वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में बारामुला सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर जीत दर्ज की थी। अदालत इससे पहले उसे 24 जुलाई 24 से चार अगस्त तक मानसून सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दे चुकी है।

    साथ ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए उसे अंतरिम जमानत भी दी गई थी। रशीद वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उसे एनआईए ने वर्ष 2017 के आतंक फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।

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