अभिनेता एजाज खान को दिल्ली HC ने किया आगाह, यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की मां और बहन पर की थी अश्लील टिप्पणी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता एजाज खान को यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की मां और बहन के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने इंटरनेट मीडिया के खतरों के बारे में चेतावनी दी और कहा कि प्रभावशाली लोगों को सामग्री अपलोड करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। एजाज खान पर लैंगिक आधारित गाली-गलौज और मानहानि का आरोप है, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

अभिनेता एजाज खान को मिली अग्रिम जमानत।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की मां और बहन के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत दे दी।
हालांकि, न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने इंटरनेट मीडिया की बुराइयों के प्रति आगाह किया। इंटरनेट पर कोई भी सामग्री एक बड़े वर्ग तक पहुंचती है और इंटरनेट पर हर सामग्री को बहुत सावधानी से अपलोड किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को और सावधानी बरतनी चाहिए जब उसके फाॅलोअर्स बड़े पैमाने पर हों और समाज में उसका प्रभाव हो।
एजाज खान पर इंटरनेट मीडिया वीडियो में शिकायतकर्ताओं पर लैंगिक आधारित गाली-गलौज, अश्लीलता और डिजिटल मानहानि का आरोप है। एजाज के खिलाफ धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) बीएनएस और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, एजाज खान ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उनका वीडियो बेनीवाल की ओर से अपलोड किए गए एक वीडियो के खिलाफ था। इसमें बेनीवाल ने अपमानजनक शब्दों, गालियों और अश्लील इशारों का इस्तेमाल किया था।
उन्होेंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने अपना वीडियो इंटरनेट मीडिया से हटा लिया था। अदालत ने पाया कि मामला अभिनेता के फोन से रिकार्ड किए गए वीडियो पर आधारित है और पहले से ही मुंबई पुलिस के पास है।
ऐसे में याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकार्ड में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पेश किया गया कि याची के भागने का कोई खतरा है।
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