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    स्मॉग वाली जहरीली हवा के बीच दिल्ली में GRAP-4 लागू होने का मचा शोर, अब CAQM ने बयां कर दी सारी सच्चाई

    By Agency PTIEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच, ग्रैप-4 लागू होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही थीं। CAQM ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ग्रैप-4 लागू नहीं किया गया है। अफवाहों से लोगों में भ्रम और चिंता का माहौल था, जिसे CAQM के स्पष्टीकरण से दूर किया गया।

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    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-IV लागू होने की खबरें पूरी तरह झूठी हैं और जनता से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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    आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कुछ न्यूज़ चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म यह “भ्रामक जानकारी” फैला रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में आपातकालीन प्रतिबंधों का सबसे ऊंचा स्तर लागू कर दिया गया है।

    आयोग ने जोर दिया कि अभी भी पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-III ही लागू है, स्टेज-IV नहीं।बयान में कहा गया, “वर्तमान में पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-III ही लागू है”

    GRAP स्टेज-III तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में पहुँच जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार AQI का पैमाना इस प्रकार है...

    • 0-50 : अच्छा 

    • 51-100 : संतोषजनक 

    • 101-200 : मध्यम 

    • 201-300 : खराब 

    • 301-400 : अत्यंत खराब

    • 401-500 : गंभीर

    स्टेज-III के तहत लगने वाले प्रमुख प्रतिबंध:

    • गैर-आवश्यक निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक

    • डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर पाबंदी

    • उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय

    • सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाना

    • ट्रैफिक प्रबंधन को और सख्त करना तथा कुछ प्रदूषणकारी उद्योगों पर अतिरिक्त पाबंदियां