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    नॉन कंफर्मिंग एरिया में चल रहे निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार देगी मान्यता, 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इससे हजारों छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार ने मान्यता के लिए पोर्टल खोलने की घोषणा की है। इस कदम से ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के लिए लगभग 20 हजार नई सीटें सृजित होंगी। अभिभावकों से मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कराने की अपील की गई है।

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    नई मान्यता नीति से लगभग 20 हजार नई सीटें सृजित होंगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नाॅन कंफर्मिंग एरिया (गैर अधिसूचित इलाके) में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ हजारों छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, बल्कि दिल्ली में सभी को शिक्षा की दिशा में एक नया अध्याय भी शुरू होगा।

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    शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में कई स्कूल वर्षों से नाॅन कंफर्मिंग एरिया में संचालित हो रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों की नीतिगत निष्क्रियता और नौकरशाही की उदासीनता के कारण उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक सुधार से कहीं अधिक बच्चों के लिए न्याय और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने वाला कदम है।

    सरकार ने घोषणा की है कि एक से 30 नवंबर 2025 तक शिक्षा निदेशालय का पोर्टल मान्यता आवेदन के लिए खुला रहेगा। प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद योग्य स्कूलों की सूची जारी की जाएगी। इस कदम से लगभग 500 स्कूल अब निदेशालय के दायरे में आ जाएंगे, जिससे वैधता और नियामक निगरानी सुनिश्चित होगी।

    शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर वर्ष शिक्षा निदेशालय को लगभग 40 हजार सीटों के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी व सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के अंतर्गत लगभग दो लाख आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से कई मान्यता प्राप्त स्कूलों की कमी के कारण खाली रह जाती हैं।

    नई मान्यता नीति से लगभग 20 हजार नई सीटें सृजित होंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) को सीधा लाभ मिलेगा।

    उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही करवाएं, ताकि बच्चों को प्रमाणपत्र की वैधता, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

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