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    Money Laundering Case: अभी जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 17 Nov 2022 02:23 PM (IST)

    दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सह-आरोपित वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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    Money Laundering Case: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। मनी लांड्रिंग मामले में जून 2022 से जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को अभी जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरुवार को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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    विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने जैन के साथ ही सह-आरोपित वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 10 नवंबर को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 

    12 जून से जेल में हैं सत्येंद्र जैन

    पिछली सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के कोर्ट ने कहा था कि अभी आदेश तैयार नहीं हुआ है। मंत्री की अर्जी पर गुरुवार को दोपहर दो बजे निर्णय सुनाया जाएगा। मनी लांड्रिंग मामले में आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 30 मई को ईडी ने प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि जैन ने कई हवाला आपरेटरों को नकद मुहैया कराया। जबकि, जैन की ओर से ईडी के आरोपों को खारिज किया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था। 

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