'वाॅट्सएप ग्रुप में शामिल होने से कोई आरोपी नहीं बनता...', दिल्ली दंगों के केस में उमर खालिद की दलीलें पूरीं
दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में खालिद की ओर से पक्ष रखा गया। अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जिसमें सलीम मलिक के खिलाफ आरोपों पर बहस होगी। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर लगे आरोपों का विरोध करते हुए उसके वकील ने दलीलें पूरी कर लीं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर लगे आरोपों का विरोध करते हुए उसके वकील ने दलीलें पूरी कर लीं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के कोर्ट में सोमवार को खालिद की ओर से पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जिसमें आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोपों पर बहस होगी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साजिश के तहत दंगे कराए जाने का आरोप लगाते हुए अलग प्राथमिकी पंजीकृत की थी। जांच के आधार में इस केस में उमर खालिद समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में आरोपों पर बहस हो रही है।
पिछले सुनवाइयों में आरोपित उमर खालिद की ओर से उनके वकील ने पक्ष रखते हुए दलील दी थी कि आठ दिसंबर 2019 में साजिश के लिए जंगपुरा में हुई बैठक में उनका मुवक्किल शामिल नहीं था, जिसका पता उसके काॅल डिटेल रिकाॅर्ड से पता चलता है।
यह भी दलील दी थी कि किसी वाॅट्सएप ग्रुप में शामिल होने से कोई आरोपी नहीं बनता। इस मामले में सोमवार को खालिद के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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