दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कार्रवाई का आदेश, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर फैसला
दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ बैठक में निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बिना पंजीकरण वाले निर्माण स्थलों पर जुर्माना लगाने और काम रोकने की चेतावनी दी गई है। सड़कों की सफाई और अवैध कचरा डंपिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर आई शिकायतों का समाधान किया गया है।

निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई।
राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। इसी क्रम में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय का दौरा कर वरिष्ठ अधिकारियों, फील्ड अफसरों और इंजीनियर्स के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल प्रदूषण की निगरानी और कार्रवाई की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 33 फील्ड टीमों द्वारा अब तक 185 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है और 30 अक्टूबर तक 500 से अधिक साइटों की जांच का लक्ष्य निर्धारित है। जिन स्थलों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें नोटिस जारी कर तत्काल काम रोकने और पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीपीसीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन परियोजनाओं ने पंजीकरण नहीं कराया है, उन पर एक लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैठक में तय हुआ कि जो भी निर्माण इकाइयां डीपीसीसी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उनके विरुद्ध कार्य रोकने तथा पर्यावरण मुआवजा के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। यदि किसी साइट पर ग्रैप चरण के दौरान उल्लंघन पाया गया तो यह दंड दोगुना होगा।
पिछले 24 घंटे में हुई कार्रवाई का ब्योरा
- रोड डस्ट नियंत्रण के लिए 376 एंटी-स्मॉग गन, 266 वाटर स्प्रिंकलर्स, 91 रोड स्वीपिंग मशीन संचालित, लगभग 3000 किमी रोड साफ की गई।
- वैध कचरा डंपिंग के 311 निरीक्षण करने के साथ ही 173 पर कार्रवाई की।
- वाहनों पर पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर 3717 और प्रदूषण फैलाने वाले 31 वाहनों के चालान काटे गए।
- ऑनलाइन/सोशल मीडिया पर दर्ज 573 शिकायतों का समाधान किया गया।
- 35 जाम प्वॉइंट्स डिकंजेस्ट किए गए।
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