जेल से बाहर आएगा कुलदीप सिंह सेंगर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया निलंबित; पर रखीं ये शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर ने ट्रायल कोर्ट द ...और पढ़ें
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पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी।
अदालत ने सेंगर को 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि वह दुष्कर्म पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा। जमानत के दौरान वह पीड़िता को धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा।
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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने चेतावनी दी कि उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद कर दी जाएगी।

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