हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन के बेटों की याचिका दिल्ली HC से खारिज, अदालत ने कहा- सुनवाई के लायक ही नहीं मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटों की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग मामले में आरोप तय किए ज ...और पढ़ें

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटों और अन्य आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने इन अपीलों को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाएं तकनीकी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं हैं। हालांकि, इस मामले में विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है।
आरोपियों ने वर्ष 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, यह मामला पाकिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा हवाला चैनलों के जरिए जम्मू-कश्मीर में धन भेजने से जुड़ा है।
एनआईए का आरोप है कि भारत में मौजूद कुछ ऑपरेटिव्स के साथ मिलकर रची गई। इस आपराधिक साजिश का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका वित्तपोषण करना था।
सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनके दूसरे बेटे सैयद अहमद शकील को 30 अगस्त 2018 को श्रीनगर स्थित उनके आवास से इस मामले में गिरफ्तार किया गया। यह आतंकी फंडिंग केस वर्ष 2011 में दर्ज किया गया था।
एनआईए के मुताबिक, शाहिद यूसुफ पर विदेश से हिजबुल मुजाहिदीन के लिए धन प्राप्त करने का आरोप है और उसके खिलाफ 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
एजेंसी ने यह भी कहा कि सैयद अहमद शकील ने फरार आरोपी एजाज अहमद भट्ट से वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे प्राप्त किए थे। जांच में उनका नाम सऊदी अरब में मौजूद हिज्बुल मुजाहिदीन के कैडरों के माध्यम से आतंकी संगठन के लिए धन जुटाने, प्राप्त करने और एकत्र करने के मामले में भी सामने आया है।
गौरतलब है कि सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है और वह खुद को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बताता है।
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