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    दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी को यमुना फ्लडप्लेन खाली करने का दिया आदेश

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को यमुना फ्लडप्लेन में स्थित अपने बैचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड को 31 मार्च 2026 तक खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ...और पढ़ें

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) को निर्देश दिया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) को निर्देश दिया है कि वह यमुना फ्लडप्लेन में स्थित अपने बैचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड को 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह खाली करे और मशीनों व उपकरणों का नष्ट कराए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि 11 दिसंबर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई कार्रवाई न होना आश्चर्यजनक है।

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    कोर्ट ने कहा कि मेट्रो से जुड़े महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देखते हुए डीएमआरसी को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, लेकिन एक अप्रैल 2026 के बाद इस क्षेत्र का किसी भी प्रकार के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि डीएमआरसी को उद्यान और वन विभाग से सलाह लेकर फ्लडप्लेन को मूल स्थिति में लौटाना होगा और सभी मशीनरी, उपकरण व मलबा हटाना होगा।

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 10 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। सुनवाई के दौरान डीएमआरसी के अधिवक्ता ने दलील दी कि ग्रैप प्रतिबंधों के कारण मशीनरी हटाने और उसे नष्ट करने में देरी हुई है, लेकिन सभी गतिविधियां 31 मार्च तक पूरी कर दी जाएंगी।