Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हत्या का आरोप साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:26 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 1998 के रिक्शा चालक हत्या मामले में दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि हत्या साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं। कोर्ट ने क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, शुक्रवार को अदालत ने जांच एजेंसी की अपील याचिका की सुनवाई 19 नवंबर तक स्थगित कर दी। 

    यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही के बीच वकील का रोमांस, महिला के साथ करते दिखे अश्लील हरकत

    ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सज्जन कुमार को यह कहते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी कि दोषी की बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए उसे मृत्युदंड की बजाय कम सजा दी जानी चाहिए।