दिल्ली हाईकोर्ट ने अकासा एयर के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग पर 18 इकाइयों पर लगाई अंतरिम रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अकासा एयर के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नौकरी ठगी करने के आरोप में 18 इकाइयों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। न्यायमूर्ति मन ...और पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने अकासा एयर के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग पर 18 इकाइयों पर लगाई रोक।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अकासा एयर के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नौकरी ठगी करने के आरोप में एक विमानन एविएशन संस्थान सहित 18 इकाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह आदेश एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो अकासा एयर का संचालन करती है, द्वारा दायर वाद पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
अदालत ने कहा कि यह कृत्य स्पष्ट रूप से प्रतिरूपण, धोखाधड़ी और पासिंग आफ की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यदि इन इकाइयों पर रोक नहीं लगाई गई तो कंपनी को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक, जो 22 मई 2026 को निर्धारित है, सभी 18 प्रतिवादियों को अकासा एयर के ट्रेडमार्क के उपयोग और कंपनी के नाम पर किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति करने से रोक दिया है।
कंपनी ने आरोप लगाया था कि अलास्का एविएशन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड और 17 अन्य प्रतिवादी मिलकर कंपनी के ट्रेडमार्क का अनुचित उपयोग करते हुए लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी खुद को अकासा एयर के कर्मचारी या एजेंट बताकर लोगों से फोन काल और ईमेल के माध्यम से संपर्क करते थे और भर्ती प्रक्रिया के नाम पर शुल्क मांगते थे।

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