AI से बना दिया R Madhavan की फिल्म का ट्रेलर, एक्टर के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल पर दिल्ली HC ने लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता आर माधवन की सहमति के बिना उनके नाम या तस्वीरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सि ...और पढ़ें

आर माधवन।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म्स को अभिनेता R Madhavan की सहमति के बिना व्यावसायिक फायदे के लिए उनके नाम या तस्वीरों का गैर-कानूनी प्रयोग करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग को लेकर अभिनेता आर माधवन द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह की पीठ ने एआई व डीपफेक टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल करके माधवन से जुड़ी व्यक्तिगत सामग्रियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी।
अदालत ने प्रतिवादियों को इंटरनेट पर अपलोड किए गए उनकी कुछ अश्लील सामग्रियों को हटाने भी का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस मामले पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश भी पारित किया जाएगा।
माधवन की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील स्वाति सुकुमार ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों में से एक ने केसरी-तीन का एक नकली मूवी ट्रेलर बनाया है, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म आने वाली है और माधवन के रूप में डीपफेक और एआई से बनी सामग्री पोस्ट की है।
इसी तरह के मामलों में अदालत ऐश्वर्या राय, उनके पति अभिषेक बच्चन आ जया बच्चन सहित कई फिल्मी हस्तियों के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित कर चुकी है।
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