दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 20 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में CISF अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट रद
दिल्ली हाई कोर्ट ने 72 वर्षीय सीआईएसएफ अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 20 साल पुराने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि 1998 में महि ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने 72 वर्षीय सीआईएसएफ अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 20 साल पुराने सरकारी आदेश को रद कर दिया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में 72 साल के CISF अधिकारी को जबरन रिटायर करने वाले 20 साल पुराने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1998 में एक महिला कांस्टेबल द्वारा लगाए गए आरोप असली उत्पीड़न के बजाय बदले की भावना से प्रेरित लग रहे थे।
कोर्ट ने पाया कि तीन बार बरी होने के बावजूद, सीनियर अधिकारियों ने तत्कालीन असिस्टेंट कमांडेंट आर.एस. यादव को दोषी ठहराने और उनकी नौकरी खत्म करने के लिए एक और शुरुआती जांच की।
कोर्ट ने कहा कि महिला शिकायतकर्ता का पत्र गलत इरादों से लिखा गया था और शायद इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने अधिकारी की अपील याचिका पर यह आदेश दिया।

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