ऋतिक रोशन और कुमार सानू के पक्ष में दिल्ली HC का आदेश, इंटरनेट से हटेंगे फर्जी और आपत्तिजनक लिंक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऋतिक रोशन और कुमार सानू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इंटरनेट से उनके नाम के फर्जी और आपत्तिजनक लिंक्स को हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय उनकी याचिकाओं के बाद आया, जिसमें उन्होंने अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को हटाने की मांग की थी। अदालत ने उनकी निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया है।

ऋतिक रोशन और कुमार सानू
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अभिनेता ऋतिक रोशन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न इंटरनेट और ई-काॅमर्स वेबसाइटों पर मौजूद कुछ लिंक और लिस्टिंग को हटाने का निर्देश दिया है। रहे थे।
हालांकि, पीठ ने रौशन के इंस्टाग्राम पेजों और फैन क्लबों को एकतरफा राहत देने से इन्कार कर दिया। पीठ ने कहा कि अभिनेता के फैन पेजों को वर्तमान स्थिति में हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उनमें व्यावसायीकरण का कोई तत्व नहीं था और अभिनेता के बारे में कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा जा रहा था।
वहीं, दूसरी तरफ अदालत ने गायक कुमार सानू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए इंटरनेट मीडिया से उनके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सानू के अधिकारों की रक्षा और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ऋतिक रोशन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि उनकी तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बैग, कपड़े आदि जैसे सामान बेचने के लिए मुनाफाखोरी के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह भी दावा किया गया कि अभिनेता के वीडियो का इस्तेमाल अनधिकृत तरीके से नृत्य ट्यूटोरियल के लिए किया जा रहा है।
पीठ ने कहा कि ऋतिक रोशन का एक गाना है जिसका इस्तेमाल वे डांस ट्यूटोरियल के लिए करेंगे। वे इस परफॉर्मेंस का इस्तेमाल लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं। यह कोई व्यावसायिक सामग्री नहीं है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है।
अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए उनके फैन पेजों को हटाने की याचिका पर अदालत ने कहा कि कोई भी फैन पेज जो अभिनेता की छवि का गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग करता है, उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति की बात न सुनी जाए। हालांकि, पीठ ने ऋतिक रोशन से जुड़ी एआइ सामग्री को हटाने पर सहमती व्यक्त की।
ऋतिक रोशन ने अपने नाम, आवाज, छवि, समानता पर सुरक्षा देने की मांग की। रोशन ने आरोप लगाया है कि आर्थिक लाभ के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उनके व्यक्तित्व अधिकारों का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है।
वहीं, कुमार सानू की तरफ से उनके नाम, आवाज़, गायन शैली और तकनीक, गायन व्यवस्था और व्याख्या, गायन के तौर-तरीके, चित्र, कैरिकेचर, तस्वीरें, समानता और हस्ताक्षर सहित उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई।
गायक ने तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत या बिना लाइसेंस के उपयोग और व्यावसायिक शोषण से भी सुरक्षा की मांग की है, जिससे जनता में भ्रम या धोखा और कमजोर पड़ने की संभावना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सानू ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चार प्रोफाइल के बारे में शिकायत दर्ज कराई है और वादी द्वारा प्रदान किए गए 334 यूआरएल अनुपलब्ध हो गए हैं।
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