नाम, फोटो और आवाज का अनधिकृत इस्तेमाल 3 दिन में रोकें, Salman Khan की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि बिना अनुमति स ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स यानी नाम, तस्वीर, आवाज और छवि के दुरुपयोग के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया कि वे सलमान खान की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें। तीन दिन में इस पर कार्रवाई करें।
अदालत ने कहा कि वह स्वयं उन सभी व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ स्टे आदेश (प्रतिबंधात्मक आदेश) जारी करेगी, जो सलमान खान के नाम, फोटो, वीडियो, आवाज या उनकी अन्य पर्सनैलिटी विशेषताओं का बिना अनुमति व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
सलमान खान ने याचिका में आरोप लगाया है कि कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संस्थान उनके नाम, वीडियो और आवाज का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं और इससे उनके व्यक्तिगत अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष हुई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगी और किसी भी तरह की डिजिटल पायरेसी या पर्सनैलिटी राइट्स के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सलमान खान से पहले भी कई बॉलीवुड कलाकार जैसे कि अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर आदि अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट का सहारा ले चुके हैं। उनके मामलों में भी अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए बिना अनुमति उनके नाम और छवि के उपयोग पर रोक लगाई थी।
फिलहाल अदालत ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की उल्लंघनकारी सामग्री पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर कार से मिले 1000-500 के पुराने नोट, करोड़ों की नकदी देख पुलिस भी रह गई हैरान

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।