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उत्तम नगर तरुण खटीक हत्याकांड में आरोपितों को सता रहा घर ढहने का डर, दिल्ली HC ने एक सप्ताह तक लगाई रोक

Published: Wed, 11 Mar 2026 07:31 PM (GMT+05:30)

उत्तम नगर तरुण खटीक हत्याकांड के आरोपियों को अपने घर गिराए जाने का डर सता रहा है। होली के रंग ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक सप्ताह तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करने को कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक सप्ताह तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करने को कहा है।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तम नगर में मात्र होली के रंग छींटें पडने से नाराज परिवार ने एक युवक की हत्या के मामले में अब आरोपितों को घर गिराये जाने का डर सता रहा है। इस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपितों ने याचिका दायर की थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक सप्ताह तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करने को कहा है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि दायर की गई याचिका सही नहीं है और इसमें कई तथ्य ठीक नहीं है। अदालत ने आरोपित इमरान व शहनाज की मां जरीना को ताजा याचिका दायर करने की छूट देते हुए एमसीडी को निर्देश दिया कि अगले सप्ताह तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए।

अदालत ने पुलिस सुरक्षा व ध्वस्तीकरण पर सुरक्षा की मांग के लिए दो अलग-अलग याचिका दायर करने निर्देश दिया। एमसीडी ने इस पर अदालत को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता की संपत्ति पर अभी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इस पर याची ने ताजा याचिका दायर करने की अनुमति के साथ याचिका वापस ले ली।

एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। यह भी कहा कि एमसीडी द्वारा की जा रही कार्रवाई चुनिंदा नहीं थी।

वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई पुलिस सुरक्षा की मांग को स्वीकार करने से मामले की जांच में रुकावट आएगी और इस मामले को ध्वस्तीकरण के मामले के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

जरीना ने याचिका में कहा कि एमसीडी द्वारा एक आरोपित उमरदीप का घर गिराने से इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। यह भी कहा कि आपराधिक मामले में सजा के तौर पर ध्वतीकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बीते दिनों होली के दौरान 26 वर्षीय तरुण की हत्या कर दी गई थी।

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