दिल्ली सरकार का आदेश, अपने कर्मचारियों को हीटर उपलब्ध कराएं RWA; उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
दिल्ली सरकार ने आरडब्ल्यूए, आवासीय सोसाइटियों और प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों के लिए हीटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियो ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बढ़ते वायु प्रदूषण और सर्दी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी की सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), आवासीय सोसाइटियों और निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के लिए हीटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं।
यह कदम सुरक्षा, साफ-सफाई, बागवानी और अन्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान जैव ईंधन और कचरा जलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। पर्यावरण और वन विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए, आवासीय सोसाइटी और निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान पत्तों, ठोस कचरे, लकड़ी, प्लास्टिक या रबर को जलाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य स्वीकृत ईंधन उपलब्ध कराएं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह संबंधित आदेश का पूरे शहर में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

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