Delhi Blast: NIA की कस्टडी में भेजा आमिर राशिद अली, 10 दिन होगी पूछताछ; खुल सकते हैं बड़े राज
दिल्ली में कार ब्लास्ट की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और ...और पढ़ें
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HighLights
दिल्ली ब्लास्ट साजिश में आमिर गिरफ्तार
एनआईए हिरासत में 10 दिन की पूछताछ
उमर नबी का साथी है आमिर राशिद
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपित आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआइए हिरासत में भेज दिया। एनआइए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद कोर्ट रूम में आमिर को पेश कर तर्क दिया कि आरोपित से साजिश, नेटवर्क, फंडिंग और अन्य सह-साजिशकर्ताओं की पहचान को लेकर विस्तृत पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत आवश्यक है।
एनआइए ने दलील दी कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डा. उमर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत को मंजूरी दे दी। अदालत परिसर में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात थे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दंगा नियंत्रण पुलिस की टीमें तैनात थीं।
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एनआइए के अनुसार, कश्मीर के पंपोर के सांबूरा निवासी आरोपित आमिर राशिद अली ने आत्मघाती हमलावर डा. उमर नबी बट के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी। वह उमर के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जो जनता में दहशत और भय पैदा करने के लिए बहुत ही सटीकता और तीव्रता से की गई थीं। एजेंसी ने दावा किया है कि धमाके में प्रयुक्त आइ 20 कार खरीदने के लिए आमिर खासतौर पर दिल्ली आया था। जिस कार में धमाका हुआ था, वह आमिर के नाम पर पंजीकृत थी।
एजेंसी ने ये भी तर्क दिया कि आमिर ने लाल किला के पास हुए विस्फोट में विस्फोटक को तैयार करने में भी डा. उमर की मदद की थी। एनआइए ने यह भी दलील दी कि आमिर की हिरासत जरूरी है क्योंकि उसे मामले की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जाना है। आमिर भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के विरुद्ध एक आतंकवादी कृत्य में संलिप्त पाया गया है। वह आतंकी उमर को लाजिस्टिकल सहायता दे रहा था। एनआइए ने हत्या, आतंकवादी गतिविधियों आदि, बीएनएस और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
