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    दिल्ली में पुरानी सोसायटियां बनेंगी हाईराइज, DDA ने बढ़ाया FAR; मेट्रो कॉरिडोर के पास बन सकेंगी 7-8 मंजिला इमारतें

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:21 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पुरानी आवासीय परिसरों का पुनर्विकास करने जा रहा है, जिससे अधिक ऊंची इमारतें बन सकेंगी। ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के माध्यम से आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक क्षेत्र और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। डेवलपर कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, और पुनर्विकास करने वाली समितियों को अधिक एफएआर मिलेगा। कड़कड़डूमा में डीडीए की पहली आवासीय परियोजना अगले वर्ष तक पूरी होने की उम्मीद है।

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    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी की पुरानी समूह आवासीय परिसरों, सहकारी आवास समितियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित आवासीय परिसरों के पुनर्विकास की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इन आवासीय परिसरों में अधिक ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति मिलेगी।

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    डीडीए की योजना दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सुरक्षा नियमों के अनुपालन में इन आवासीय क्षेत्रों का पुनर्विकास करने और वर्तमान संरचनाओं को ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के साथ जोड़ने की है।

    टीओडी में आवासीय परिसरों के पास व्यवसायिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। इससे घर के पास ही लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। मेट्रो व अन्य सार्वजनिक परिवहन भी आवासीय परिसर के नजदीक उपलब्ध होगा। इससे सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

    डीडीए ने पुराने आवासीय परिसरों के पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर डेवलपर कंपनियों को योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया है। नई नीति के अंतर्गत पुनर्विकास करने वाली समिति को अधिक एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) मिलेगा। अभी अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम एफएआर 350 (भूखंड क्षेत्र के 3.5 गुना निर्माण की अनुमति) है। इसे बढ़ाकर 400 किया गया है।

    इससे मेट्रो कॉरिडोर के पास 7-8 मंजिला तक ऊंची इमारतें बन सकेंगी। लुटियंस दिल्ली, सिविल लाइंस बंगला जोन और हेरिटेज स्मारक वाले क्षेत्रों में अधिक एफएआर की छूट नहीं मिलेगी।

    डीडीए स्वयं भी टीओडी नीति के तहत कड़कड़डूमा में अपनी पहली बहुमंजिला आवासीय परियोजना 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' पर काम कर रहा है। अगले वर्ष जुलाई में इस आवासीय परिसर में लोगों को फ्लैट मिलने की उम्मीद है।

    पुनर्विकास में समिति को सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, आवास घनत्व और सामुदायिक सुविधाओं के कुछ नियमों में भी छूट मिल सकती है, ताकि काम आसानी से हो सके।

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