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    CM रेखा गुप्ता हमला केस में बड़ा अपडेट, सीएम पर हमले का मामला ट्रायल की ओर; 40 गवाहों के साथ आरोपपत्र दाखिल

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:03 PM (IST)

    तीस हजारी जिला अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपित राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया और तहसीन रजा के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने अगली सुन ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी जिला अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई में हमले के आरोपित राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया और तहसीन रजा के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में आरोप तय किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपित पर हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा, सरकारी कर्मचारी पर हमला और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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    इसके अलावा सकरिया पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप भी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2025 के लिए रखी है, जब आरोपों को औपचारिक रूप से तय किया जाएगा। पुलिस के आरोपपत्र में 40 से अधिक गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य शामिल हैं।

    यह घटना राजधानी में सरकारी सुरक्षा और अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है और कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए आगे की ट्रायल प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। यह मामला 20 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमले से शुरू हुआ था।

    घटना के दौरान आरोपित सकरिया ने मुख्यमंत्री से मिलने के बहाने उनके कार्यालय में प्रवेश किया और इस दौरान उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या के प्रयास), धारा 221 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला), धारा 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए।

    इसके अलावा सकरिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) भी जोड़ी गई है, जिसके तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। शुरुआती जांच में यह पाया गया था कि आरोपित सकरिया राजकोट, गुजरात का निवासी है और उसके खिलाफ पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से अधिकांश में कोर्ट ने बाद में उसे बरी कर दिया था।

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