CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, बंद कमरे में होगी मामले की कार्यवाही
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपित सक्रिया राजेशभाई मजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह के खिलाफ आरोप तय कर दि ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी सक्रिया राजेशभाई मजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह के खिलाफ आरोप तय। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जन सुनवाई में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपित सक्रिया राजेशभाई मजीभाई व तहसीन रजा रफीउल्लाह के खिलाफ तीस हजारी की सत्र अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि मुख्यमंत्री एक पब्लिक फिगर हैं, इसलिए मामले की कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी।
अदालत ने मामले में पेश किए गए दोनों आरोपितों से पूछा क्या उनपर लगाए गए आरोप उन्हें स्वीकार हैं। जवाब में दोनों ने आरोपित ने इससे इन्कार किया। इस पर दोनों पर आरोप तय किए। इससे पहले अदालत ने 20 दिसंबर को दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आपराधिक प्रविधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(दो) (आपराधिक साजिश), 221 (सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी करते समय आपराधिक बल का प्रयोग करना), 109(एक) (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध के तहत आरोप तय किया।
अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान आरोपित राजेशभाई खिमजीभाई ने हमला किया था। सीएम कार्यालय ने इस हमले को उन्हें मारने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया था। गुजरात के राजकोट के रहने वाले सक्रिया राजेशभाई खिमजीभाई को पुलिस ने मौके से को गिरफ्तार किया था और हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।
तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख पर अपने दोस्त खिमजीभाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपितों ने गुजरात के राजकोट में एक बैठक की थी और शेख ने खिमजीभाई के खाते में 2,000 रुपये स्थानांतरित किए थे ताकि वह पूरे हमले की योजना बना सके।
अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और उसे ड्यूटी करने से रोकने, और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों के तहत 400 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

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