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दिल्ली आबकारी नीति केस: केजरीवाल-सिसोदिया की रिहाई के खिलाफ CBI ने दायर की 974 पन्नों की अपील

Published: Sun, 01 Mar 2026 04:04 PM (IST)

सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ में मनीष सिसोदिया व संजय सिंह। फाइल फोटो- चंद्र प्रकाश मिश्र

आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ में मनीष सिसोदिया व संजय सिंह।

फाइल फोटो- चंद्र प्रकाश मिश्र

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपितों को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 974 पेज की अपील याचिका दायर की है।

अपील में सीबीआई ने कहा कि 27 फरवरी को पास किया गया आदेश स्पष्ट तौर पर गैर-कानूनी, गलत है। यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश ने असल में एक मिनी-ट्रायल किया और साजिश के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग देखा।

Kejriwal Sisodia (1)

बरी होने के बाद फिरोजशाह रोड स्थित आवास से बैंड बाजे के साथ अभिवादन करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यालय जाते पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।  फाइल फोटो- चंद्र प्रकाश मिश्र

अपील याचिका पर 9 मार्च को होगी सुनवाई 

यह भी कहा कि जज ने अभियोजन के केस को सोच-समझकर पढ़ने के बाद, आरोपितों की गलती दिखाने वाली सामग्री को नजरअंदाज करते हुए यह विवादित आदेश पारित किया है। सीबीआई की अपील याचिका पर नौ मार्च को सुनवाई होगी और यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।