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    दिल्ली में BS-4 वाहनों की एंट्री हो जाएगी शुरू? हाईकोर्ट पहुंचा मामला; आया ये अपडेट

    By Agency PTIEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    दिल्ली में बाहरी BS-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा है। अदालत ने इस मामले ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को एक याचिकाकर्ता को दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV मानक वाले निजी वाहनों के शहर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित इसी तरह के मुद्दों पर विस्तृत आदेश पारित किए हैं और इस याचिकाकर्ता को भी शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

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    सुप्रीम कोर्ट चल रही कार्यवाही में विचार कर रहा 

    अदालत ने कहा, "अधिसूचना देखने से पता चलता है कि इसे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही में वायु गुणवत्ता के कारण प्रदूषण के इसी तरह के मुद्दों पर विस्तृत आदेश पारित किए गए हैं।" 

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इसी तरह की एक याचिका इस कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष दाखिल की गई थी, जिसमें यह मत लिया गया था कि चूंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट चल रही कार्यवाही में विचार कर रहा है, इसलिए उस याचिकाकर्ता को उन कार्यवाहियों में जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "खंडपीठ द्वारा लिए गए मत के अनुसार याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर पहले से ही विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए निर्देशित किया जाता है।" 

    नोएडा निवासी ने दी थी याचिका

    हाईकोर्ट नोएडा निवासी सोनिका घोष की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 उत्सर्जन मानकों वाले निजी वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। यह प्रतिबंध दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 17 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था। 

    अधिकारियों द्वारा जबरन कार्रवाई शुरू करने पर रोक की मांग

    याचिका में कहा गया कि जीआरएपी-5 ढांचे और उसके कार्यान्वयन को उचित आवश्यकताओं और उचित परिश्रम पर विचार किए बिना अधिकारियों द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया गया है। इसमें दिल्ली में प्रवेश पर बीएस-4 से कम वाले बाहर पंजीकृत निजी वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है।

    याचिका में आगे कहा गया कि इसमें वाहन मालिक के खिलाफ जबरन जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई जैसे उपाय भी शामिल हैं।याचिका में बीएस-4 वाहनों के संबंध में प्रतिबंध के आधार पर अधिकारियों द्वारा जबरन कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगाने और उसे स्थगित करने की मांग की गई थी।

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