Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में BS-3 और उससे नीचे के EOL वाहनों पर सख्ती बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों को लेकर सुरक्षा खत्म कर दी है। अब इन वाहनों के ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में 12 अगस्त, 2025 को पारित अपने आदेश में आंशिक संशोधन किया है। यह आदेश दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर बीएस-3 मॉडल के पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। नए आदेश के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 और उससे नीचे के खराब उत्सर्जन मानकों वाले आयु पूरी कर चुके (ईओएल) वाहनों को दी गई सुरक्षा समाप्त कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली सरकार ने मांगी थी पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति

    दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से आग्रह किया था कि 12 अगस्त के आदेश में संशोधन कर बीएस-3 तक के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी जाए। उन्होंने दलील दी कि पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बेहद खराब हैं और वे वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    बीएस-4 और नए वाहनों को राहत

    पीठ ने आदेश दिया कि 12 अगस्त का आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है कि बीएस-4 और उससे नए वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई भी दबावपूर्ण कदम नहीं उठाए जाएंगे, केवल इस आधार पर कि वे डीजल इंजन के मामले में 10 वर्ष से पुराने या पेट्रोल इंजन के मामले में 15 वर्ष से पुराने हैं।

    एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश

    गौरतलब है कि वर्ष 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निर्देश दिया था कि 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलाए जाएंगे। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था।

    2024 में बने थे दिशा-निर्देश

    दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 में सार्वजनिक स्थानों पर एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) वाहनों के प्रबंधन और निपटान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, ताकि प्रदूषण नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जा सके।

    ईंधन आपूर्ति रोकने का आदेश और फिर स्थगन

    हाल ही में दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि 1 जुलाई, 2025 से आयु पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। हालांकि, जनता के विरोध के चलते इस आदेश को बाद में स्थगित कर दिया गया।

    संशोधित प्रतिबंध के बाद आया नया आदेश

    जनता की प्रतिक्रिया के बाद दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधों में संशोधन की मांग की थी। इसके आधार पर 12 अगस्त का आदेश पारित किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के नवीन निर्देश के बाद बीएस-4 और उससे नए वाहनों को राहत दी गई है, जबकि पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती का रास्ता खुला रखा गया है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा में इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड वाहनों पर जोर, 150 नए ईवी चार्जिंग और 13 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होंगे स्थापित