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    CM रेखा गुप्ता पर किए हमले पर कोर्ट में क्या-क्या बोला राजेश भाई खिमजी? सीसीटीवी फुटेज को लेकर कही बड़ी बात

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपी राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा ने कहा कि उनका इरादा सीएम को नुकसान पहुंचा ...और पढ़ें

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    सीएम रेखा गुप्ता और उन पर हमल करने वाला राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया। आर्काइव

    रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया और सैयद तहसीन रजा ने कहा कि मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

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    आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धांत मलिक ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया केवल पशुओं के संरक्षण और भिक्षा सहायता के लिए जन सेवा कार्यक्रम में उपस्थित था और अगर वहां, उसके सुझाव या शिकायतों का समाधान नहीं मिलता तो उसका इरादा भूख हड़ताल करने का था।

    जैसा कि उसने पहले भी अयोध्या स्थित राम मंदिर में बंदरों के लिए किया था। वकील ने दलील दी कि बीएनएस की धारा 109(1), जो हत्या के प्रयास से संबंधित है, का आरोप उनके खिलाफ अनुचित है क्योंकि इसमें हत्या का इरादा होना अनिवार्य है।

    कोई सीसीटीवी या फोटाे मौजूद नहीं 

    विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने प्राथमिक जांच और सुबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या के प्रयास), धारा 221 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला), धारा 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए।

    इसके अलावा सकरिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत भी आरोप तय हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। सिद्धांत मलिक ने तर्क दिया कि घटना स्थल का कोई सीसीटीवी फुटेज या फोटो उपलब्ध नहीं हैं, जबकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद थीं।

    सीएम को साधारण चोटें ही लगीं

    उन्होंने दलील दी कि इसके अभाव में आरोपियों के खिलाफ घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती है। बचाव पक्ष ने कहा कि मामले को गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। वकील ने तर्क दिया कि मेडिकल साक्ष्यों के अनुसार मुख्य आरोपी ने मुख्यमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, केवल साधारण चोटें दर्ज की गईं, जो हत्या के प्रयास के दावे का समर्थन नहीं करती।

    उन्होंने अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोप कि आरोपी ने किसी छुरी का प्रयोग किया, को भी झूठा और मनगढ़ंत बताया। वकील ने तर्क दिया कि यदि यह घटना किसी सामान्य नागरिक के साथ हुई होती तो कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं होती।

    सह-आरोपित सैयद तहसीन रजा की ओर से अदालत में वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और घटना से उसका कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

    दोनों हाथों से घोंट रहा था सीएम का गला  

    वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी राजेश का इरादा केवल मुख्यमंत्री की हत्या करना था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का बचाव कि वह कुत्तों से प्यार करता है, सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि मुख्यमंत्री से बात करने के 10 सेकेंड के अंदर ही उसने उन पर हमला कर दिया था।

    अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी राजेश ने मुख्यमंत्री से बातचीत का प्रयास करते हुए अचानक हमला किया, बाल खींचे, थप्पड़ मारे, उन्हें जमीन पर गिराया और यह कहते हुए दोनों हाथों से गला घोंटने की कोशिश की कि वह मुख्यमंत्री को जिंदा नहीं छोड़ेगा।

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