भारत में फेसबुक के प्रमुख को दिल्ली विधानसभा में पेशी से दी जा सकती है छूट
दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति ने पिछले साल दिल्ली दंगे के दौरान झूठी खबरें फैलाने में इंटरनेट मीडिया की भूमिका की जांच के लिए फेसबुक को दो ...और पढ़ें

नई दिल्ली, आइएएनएस। दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में फेसबुक की तरफ से उसके वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन की जगह कोई भी वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी उसके सामने पेश हो सकता है।
दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति ने पिछले साल दिल्ली दंगे के दौरान झूठी खबरें फैलाने में इंटरनेट मीडिया की भूमिका की जांच के लिए फेसबुक को दो समन जारी करते हुए अजीत मोहन को उसके सामने पेश होने को कहा है। अजीत मोहन ने समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को दिल्ली विधानसभा की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मोहन ही पेश हों। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि वह नोट कर रहे हैं कि विधानसभा के सामने कोई भी पेश हो सकता है। इस पर सिंघवी ने कहा कि फेसबुक की तरफ से कोई भी वरिष्ठ, जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी विधानसभा की समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है। इस संबंध में एक नोटिस जारी किया जाएगा।

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