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    अरविंद केजरीवाल सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 को अधिसूचित किया, जानिये- इसके प्रमुख बिंदु

    Delhi Tree Transplant Policy 2020 वृक्ष समिति 100 या अधिक वृक्षों के प्रत्यारोपण से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और एक वर्ष के अंत में वृक्षों के जीवित रहने की दर को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

    By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 31 Dec 2020 10:17 AM (IST)
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    वृक्षों की जियो टैगिंग भी करनी होगी।

    नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 (Delhi Tree Transplant Policy 2020 ) को अधिसूचित कर दिया है। नई नीति में विकास कार्यों के दौरान 80 फीसद पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जाना अनिवार्य किया गया है। विकास परियोजना के तहत पेड़ों के नुकसान के एवज में अब एक वृक्ष की जगह 10 पौधे लगाने होंगे। वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण प्रमुख निकाय होगा। हरित दिल्ली के उद्देश्य से बुधवार को इस नई नीति को अधिसूचित कर राजपत्र जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार विकास योजनाओं के तहत किसी भी वृक्ष को अब अनावश्यक रूप से हटाया नहीं जा सकेगा। वृक्ष को काटने और प्रत्यारोपण से बचने के लिए डिजाइन में हर संभव बदलाव करने की कोशिश करनी होगी। यदि संभव न हो तो ही वृक्ष को काटा या प्रत्यारोपित किया जा सकता है। वृक्षों की जियो टैगिंग भी करनी होगी। हटाए जाने वाले वृक्षों का होगा सर्वे इस नीति के तहत हटाए जाने वाले वृक्षों का सर्वेक्षण किया जाएगा और वृक्षों के संरक्षण के लिए साइट की पहचान की जाएगी। आवेदक वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य करने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों में से किसी एक तकनीकी एजेंसी का चयन करेगा।

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    वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा नागरिक समूहों, पेशेवर तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों वाली स्थानीय समितियां (वार्ड अथवा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर) गठित की जाएंगी। वृक्ष समिति 100 या अधिक वृक्षों के प्रत्यारोपण से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और एक वर्ष के अंत में वृक्षों के जीवित रहने की दर को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। प्रत्यारोपित वृक्षों का नियमित सामाजिक आडिट करने के लिए इनका गठन किया जाएगा।

    वृक्षों की कटाई के लिए आए आवेदन का रखा जाएगा रिकॉर्ड

    दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत वन और वन्यजीव विभाग वृक्षों की कटाई के लिए आए आवेदन का हर माह के मुताबिक विस्तृत रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर रखेगा।

    सेल की होगी स्थापना

    वृक्ष प्रत्यारोपण एक ऐसा विषय है जिसमें प्रौद्योगिकी शामिल होती है। इसमें दिल्ली में पाई जाने वाली वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रत्यारोपण की श्रेष्ठ और सफल प्रक्रिया शामिल होती है। विभाग में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी, ताकि दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण से संबधित सभी मामलों के लिए सुविधा दी जा सके और उनका निपटारा किया जा सके।

    वृक्ष प्रत्यारोपण नीति की प्रमुख बातें

    • विकास कार्यों के दौरान प्रभावित होने वाले 80 फीसद वृक्षों का प्रत्यारोपण किया जाना अनिवार्य
    • पेड़ों के नुकसान के एवज में अब एक वृक्ष की जगह 10 पौधे लगाने होंगे
    • प्रत्यारोपित किए जाने वाले पेड़ों की न्यूनतम उंचाई 6 फीट होनी चाहिए
    • प्रत्यारोपण होने के 1 साल बाद तक 80 फीसद वृक्षों को संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करना होगा
    • पेड़ों के जीवित रहने की दर 80 फीसद से कम रहने पर प्रत्यारोपण और नए पौधे लगाने वाली एजेंसी को दंडित भी किया जाएगा
    • वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण प्रमुख निकाय होगा

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