यूपी-हरियाणा समेत सभी राज्यों के वाहन चालक ध्यान दें, RFID के बिना व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में 'No Entry'
Radio-frequency identification वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया है कि एक जनवरी से किसी भी वाहन को आरएफआइडी टैग के बगैर दिल्ली में प्रवेश न दें। इसको लेकर सख्ती भी बरतें।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio frequency identification) के बगैर किसी भी व्यावसायिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के अभाव में ऐसे वाहनों को टोल प्लाजा पर ही रोक लिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air quality management commission) ने एक जनवरी से यह आदेश सख्ती से लागू करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) को आदेश दिया है, इसलिए दिल्ली में प्रवेश के लिए व्यावसायिक वाहनों पर आरएफआइडी टैग होना अनिवार्य है। साथ ही वाहनों पर लगे आरएफआइडी में पर्याप्त बैलेंस होना भी जरूरी है, ताकि टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करते वक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान हो सके।
यहां पर बता दें कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी दिल्ली के सभी 13 टोल प्लाजा पर आरएफआइडी सिस्टम लगा हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि दिल्ली में 70 फीसद व्यावसायिक वाहन इन्हीं टोल प्लाजा से प्रवेश करते हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर आरएफआइडी के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। व्यावसायिक वाहन आरएफआइडी टैग के बगैर दिल्ली में प्रवेश दे दिए जाते हैं। जिन वाहनों पर टैग होता होता है उनके आरएफआइडी में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है। लिहाजा, इस सिस्टम का फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण व्यावसायिक वाहनों से निकलने वाला धुआं है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया है कि एक जनवरी से किसी भी वाहन को आरएफआइडी टैग के बगैर दिल्ली में प्रवेश न दें। इस बाबत नगर निगम इसे प्रचारित भी करे, ताकि चालकों को कोई परेशानी न होने पाए।
Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो