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    स्कूल बस में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपित कंडक्टर गिरफ्तार

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Wed, 18 Jan 2023 10:01 PM (IST)

    नाबालिग के स्वजन ने आरोपित कंडक्टर को फांसी देने की मांग की है। स्वजन ने कहा कि जिस व्यक्ति के मन में पांच साल की बच्ची के प्रति दुर्भावना है वह समाज ...और पढ़ें

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    मुंगेली में रहने वाले युवक ने बताया कि उनकी पांच साल की बच्ची निजी स्कूल में पढ़ती है।

    बिलासपुर, राज्य ब्यूरो। मुंगेली के निजी स्कूल में पढ़ने वाली पांच साल की बच्ची को गोद में बिठाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद सहमी बच्ची ने पहुंचकर दर्द से कराहती रही। मां के पूछने पर उसने कंडक्टर की करतूत को बताया। इस पर स्वजन उसे लेकर अस्पताल गए। उपचार के बाद उन्होंने घटना की शिकायत मुंगेली थाने में की है। इस पर पुलिस जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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    मां ने पूछताछ की तो बच्ची घबरा गई

    मुंगेली में रहने वाले युवक ने बताया कि उनकी पांच साल की बच्ची निजी स्कूल में पढ़ती है। वह, रोज अपने अन्य सहपाठियों के साथ बस से स्कूल जाती थी। मंगलवार को भी वह स्कूल गई थी। बच्ची शाम को घर लौटने के बाद परेशान थी। कुछ देर बाद वह दर्द से रोने लगी। उसकी मां ने पूछताछ की तो बच्ची घबरा गई।

    घायल बच्ची को माता पिता ने पहुंचाया अस्पताल

    बाद में पूछने पर उसने बताया कि बस के कंडक्टर ने उसके साथ गलत हरकतें की है। इससे बच्ची लहूलुहान थी। घबराई महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद उन्होंने घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के बाद उन्होंने मामले की शिकायत मुंगेली थाने में की है। इस पर पुलिस ने बस के कंडक्टर मनीष तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    स्वजन ने की फांसी की मांग

    नाबालिग के स्वजन ने आरोपित कंडक्टर को फांसी देने की मांग की है। स्वजन ने कहा कि जिस व्यक्ति के मन में पांच साल की बच्ची के प्रति दुर्भावना है वह समाज के लिए घातक है। ऐसे लोगों को जल्द ही फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे समाज में संदेश जाएगा। साथ ही इस तरह की घटनाओं के पहले घृणित मानसिकता के लोगों के मन में भय व्याप्त होगा।

    स्कूल बस में कैमरा है अनिवार्य

    यातायात और पुलिस विभाग की ओर से स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा स्पीड गर्वनर भी सभी स्कूल बसों में अनिवार्य है। यातायात और पुलिस की ओर से समय-समय पर इसकी जांच भी की जाती है। स्कूल बसों के तय मानक का पालन नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है।

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