PAN एप्लीकेशन फॉर्म में आयकर विभाग ने कर दिए हैं बदलाव, जानिए इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें
सीबीडीटी की ओर से पैन कार्ड के नियमों में किए गए बदलाव 5 दिसंबर से लागू होंगे।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आयकर विभाग ने पैन यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर के लिए मिलने वाला आवेदन फॉर्म में कई बदलाव कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), जो कि आयकर विभाग की शीर्ष नीति निर्माण निकाय है ने आयकर नियमों में संशोधन किया है। सीबीडीटी ने कहा है कि अब पैन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मामलों में पिता के नाम का उल्लेख करना बाध्यकारी नहीं है।
पैन कार्ड को कोट करना जो कि आयकर विभाग की ओर से देश के करदाताओं के लिए जारी की गई एक पहचान संख्या है वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी होता है जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाने और आयकर रिटर्न फाइल (आईटीआर) करने के लिए। संशोधित नियमों में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के लिए पैन एप्लीकेशन फॉर्म में पिता के नाम का उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा जिसकी माता सिंगल पैरेंट हैं। सीबीडीटी की ओर से पैन कार्ड के नियमों में किए गए बदलाव 5 दिसंबर से लागू होंगे। अगर आप इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यह खबर पढ़नी चाहिए।
जानिए पैन एप्लीकेशन फॉर्म में हुए बदलावों से जुड़ी पांच बड़ी बातें:
- आयकर विभाग ने कहा है कि 5 दिसंबर के बाद से पैन के लिए दिए जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक को विकल्प मिलेगा कि क्या उसकी माता सिंगल पैरेंट हैं या फिर आवेदक सिर्फ अपनी माता के नाम का ही उल्लेख करना चाहता है।
- कर विभाग को पैन आवेदन फॉर्म में पिता के नाम से संबंधित नियमों में छूट की मांग के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
- ये संशोधित नियम उन आवेदकों को राहत प्रदान करेंगे, जिनकी माता सिंगल पैरेंट हैं। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि उनके पैन कार्ड में सिर्फ उनकी मां का नाम हो तो अब ऐसा संभव होगा।
- वर्तमान में पैन अलॉटमेंट फॉर्म में पिता के नाम का उल्लेख करना जरूरी है।
- इसके अलावा एक विशेष व्यक्ति के लिए पैन अलॉटमेंट हेतु पैन कार्ड एप्लीकेशन की टाइमलाइन से जुड़े आईटी नियमों एवं पैन कार्ड कार्ड जारी करने के संबंध में भी नियमों में बदलाव किया गया है।
नहीं करना चाहिए एक से ज्यादा पैन कार्ड का आवेदन: पैन के आवेदन के लिए नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, पता, पिता का नाम आदि जैसी निजी जानकारियों की मांग की जाती है। इनमें से किसी भी जानकारी को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है और नये के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से पैन और आधार की लिंकिंग से इस तरह के मामलों पर रोकथाम और उनकी पहचान करना आसान हो गया है।
क्या होते हैं एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने के परिणाम: इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139ए के तहत एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है। सेक्शन 272बी के तहत असेसिंग ऑफिसर उन लोगों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं।