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    खुशखबरी! SEBI ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, अब शेयरों को ट्रांसफर करने पर नहीं देना होगा कैपिटल गेन टैक्स

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    SEBI ने शेयर ट्रांसफर नियमों को सरल किया है जिससे नामिनी से कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करते समय कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पहले ऐसे हस्तांतरणों पर कर लग सकता था जिससे धनवापसी का दावा करने में असुविधा होती थी। इस समस्या को हल करने के लिए सीबीडीटी के परामर्श से टीएलएच कोड की सिफारिश की गई है।

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    खुशखबरी! SEBI ने किया बड़ा ऐलान, अब शेयरों को ट्रांसफर करने पर नहीं देना होगा कैपिटल गेन टैक्स

    नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नामित व्यक्ति से कानूनी उत्तराधिकारियों (Nominee) को शेयरों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना तथा उत्तराधिकार के मामलों में कर संबंधी बाधाओं को दूर करना है।

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    अभी तक जब कोई नॉमिनी कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करता है तो इस लेनदेन को कभी-कभी ट्रांसफर माना जा सकता है और उस पर पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) लगाया जा सकता है। हालांकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 47(3) के तहत, इस तरह के ट्रांसफर पर कर नहीं लगना चाहिए। यह बात ठीक है कि नॉमिनी बाद में धनवापसी का दावा कर सकता है, लेकिन इससे अनावश्यक असुविधा होती है।

    CBDT से सेबी ने लिया परामर्श

    इस समस्या के समाधान के लिए एक कार्य समूह ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से परामर्श किया और एक नए रिपोर्टिंग कोड ''टीएलएच'' (कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण) के उपयोग की सिफारिश की। यह कोड यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि ऐसे हस्तांतरणों की सही ढंग से पहचाना जाए और उन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाए।

    सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, ''यह फैसला लिया गया है कि नॉमिनी से कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की रिपोर्ट करते समय रिपोर्टिंग संस्थाएं एक मानक कोड यानी टीएलएच का उपयोग करेंगी ताकि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का ठीक तरह से उपयोग हो सके। सेबी ने 12 अगस्त को इस पर एक परामर्श पत्र जारी किया था और हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी थी।

    1 जनवरी, 2026 से, आरटीए, सूचीबद्ध कंपनियों, डिपाजिटरी और डिपाजिटरी प्रतिभागियों सहित सभी रिपोर्टिंग संस्थाएं, सीबीडीटी को इन लेनदेन की रिपोर्ट करते समय ''टीएलएच'' कोड का उपयोग करेंगी। इससे पहले, सेबी ने नॉमिनी की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया था।

    नियामक ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन कराधान संबंधी मुद्दों को संबोधित करता है, लेकिन सेबी के एलओडीआर विनियमों और आरटीए के ढांचे के तहत प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए मौजूदा प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं लागू रहेंगी।

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    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)