PPF अकाउंट आपके बच्चे को बना सकता है करोड़पति, जानिए क्या हैं माइनर पीपीएफ अकाउंट खोलने के नियम
PPF Account for Minors पीपीएफ सुरक्षित निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। सरकार वयस्क लोगों के साथ-साथ नाबालिगों को भी पब्लिक प्रोविडेंड अकाउंट खोलने का विकल्प देती है। आइए जानते हैं विस्तार से... (फोटो - जागरण फाइल)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अगर आप एक ऐसी योजना खोज रहे हैं, जिसमें आप लंबे समय के लिए निवेश सके और ब्याज भी एफडी से अधिक मिले तो PPF आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
बच्चों के नाम पर खोल सकते हैं PPF अकाउंट?
बड़ों की तरह बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। हालांकि, यह बच्चों के माता या पिता की ओर से ही खोला जा सकता है और इसे माइनर पीपीएफ अकाउंट (PPF Accounts for Minors) कहा जाता है।
एक नाबालिग बच्चे के नाम पर माता या पिता एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक बच्चे का माइनर पीपीएफ अकाउंट माता के नाम पर और दूसरे का माइनर पीपीएफ अकाउंट पिता के नाम पर खोला जा सकता है। एक बच्चे के नाम पर माता-पिता दोनों पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट की खासियत
- पीपीएफ अकाउंट सुरक्षित निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है।
- इसमें प्रति वर्ष 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
- मौजूदा समय में 7.1 प्रतिशत की ब्याज दी जा रही है।
- पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। इसके बाद इसे पांच साल के आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- पीपीएफ में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
क्या बच्चा हैंडल कर सकता अपना PPF अकाउंट?
18 साल पूरा करने के बाद ही बच्चा अपना पीपीएफ अकाउंट हैंडल कर सकता है। इसके लिए माइनर से अकाउंट को मेजर करने का आवेदन देना होगा। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बिमारी या इलाज के लिए माइनर पीपीएफ अकाउंट पांच साल में ही बंद किया जा सकता है।