Public Provident Fund में बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के क्या हैं फायदे, जानिए अकाउंट खोलने का प्रोसेस
यदि अभिभावक अपने बच्चे के नाम इस स्कीम के तहत पैसा जमा करते है तो उन्हें फ्यूचर में बेहतर रिटर्न मिल सकता हैं। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसके अकाउंट में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते रहना चाहिए।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सेविंग को बेहतर सेविंग योजनाओं में से एक माना जाता है। इन्वेस्टमेंट का ये सेफ माध्यम हो सकता है। इसमें बेहतर ब्याज के साथ, टैक्स में भी छूट मिलता हैं। इसमें आप थोड़ी-थोड़ी पैसा जमा करके एक मोटा पैसा बना सकते हैं। PPF में इन्वेस्टमेंट करने की अधिकतम समय सीमा 15 साल तक की होती है। वहीं, आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं।
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यदि अभिभावक अपने बच्चे के नाम इस स्कीम के तहत अपना पैसा जमा करते है तो उन्हें फ्यूचर में बेहतर रिटर्न मिल सकता हैं। वहीं, बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, तब तक उसके अकाउंट में थोड़ी-थोड़ी पैसा जमा करते रहना चाहिए। आपका बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो वे खुद अपना अकाउंट हैंडल कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है।
पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया
इसके लिए आप बैंक या पोस्ट आफिस में कहीं भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसके साथ ही, वहां पर PPF अकाउंट खोलने का भी फॉर्म मिलता है। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी को अच्छी तरीके से भर लें। फॉर्म के साथ बच्चे के माता पिता के पासपोर्ट साइज फोटो और KYC डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होता है। बच्चे की उम्र का सही प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके बाद सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को अच्छी तरीके से भर कर जमा कर दें। जिसके बाद बच्चे के नाम का PPF अकाउंट खुल जाएगा। बता दें कि, कई बैंक ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने की सुविधा भी देते हैं। इसके लिए बच्चे के पेरेंट का बैंक में पहले से सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है।
PPF अकाउंट खोलने के फायदे
आपको बता दें कि, PPF स्कीम का पहला फायदा होता है कि आप इसके जरिए बेहतर पैसा बना सकते हैं। आप जितनी जल्दी बच्चे के लिए PPF अकाउंट खुलवाएं, उतना ही बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि, आपके बच्चे की उम्र 3 साल है और आप बच्चे के नाम पर 15 साल के लिए PPF अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब आप उसके लिए बेहतर पैसा बना सकते हैं। वहीं, PPF के जरिए मिली lump sum आपके बच्चे के करियर और भविष्य के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। इसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं।
आपको बता दें कि, इस स्कीम में आपको तमाम अन्य सेविंग्स स्कीम से बेहतर ब्याज मिलता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के Section 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलता है। बच्चे के PPF अकाउंट में जमा की गई राशि, उसके माता-पिता या अभिभावक की कमाई से जमा हुई है, तो माता-पिता या अभिभावक उस पर Section 80C के तहत, टैक्स में छूट भी ले सकते हैं।
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