LIC Jeevan Shanti Plan: एक बार प्रीमियम देकर जीवन भर हर महीने पाएं पेंशन, जानें और क्या है खास
LIC Jeevan Shanti Plan ग्राहक तत्काल पेंशन शुरू करने के लिए इमीडिएट एन्युटी या फिर बाद में शुरू करने के लिए डेफ्फर्ड एन्युटी का विकल्प चुन सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। लोगों को अक्सर उनके रिटायरमेंट के बाद के खर्चों की चिंता सताए रहती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन शांति पॉलिसी (LIC Jeevan Shanti Plan) लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए है। इस पॉलिसी में निवेश कर व्यक्ति जीवन भर मासिक पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। इससे व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्च आसानी से पूरे कर सकता है। यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है।
जीवन शांति पॉलिसी में ग्राहक दो विकल्प चुन सकते हैं। पहला है इमीडिएट एन्युटी और दूसरा है डेफ्फर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी के विकल्प में पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही पेंशन की सुविधा मिल जाती है। वहीं, डेफ्फर्ड एन्युटी के विकल्प में पॉलिसी लेने के 5,10,15 या 20 साल बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है। ग्राहक जीवन शांति पॉलिसी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से खरीद सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in पर लॉग-इन कर ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
जीवन शांति पॉलिसी में न्यूनतम 30 साल से लेकर अधिकतम 85 साल की आयु का व्यक्ति निवेश कर सकता है। पॉलिसी में 1.5 लाख रुपये से निवेश किया जा सकता है। साथ ही अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
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जीवन शांति पॉलिसी के ये हैं फायदे
1. इस प्लान में सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और निवेशक की जीवन भर गारंटीड आय होती है।
2. इस प्लान में ग्राहक को अपनी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से नौ तरह के विभिन्न एन्युटी विकल्प चुनने का मौका मिलता है।
3. ग्राहक तत्काल पेंशन शुरू करने के लिए इमीडिएट एन्युटी या फिर बाद में शुरू करने के लिए डेफ्फर्ड एन्युटी का विकल्प चुन सकते हैं।
4. एन्युटी की दरें पॉलिसी की शुरुआत से ही गारंटीड होती हैं।
5. इस पॉलिसी को स्वयं के जीवन के लिए या अभिभावक, बच्चे, पौते, पति/पत्नी अथवा भाई/बहन के साथ ज्वाइंट लाइफ के लिए भी लिया जा सकता है।
6. इस पॉलिसी में लॉन की सुविधा भी उपलब्ध है। पॉलिसी में एक साल पूरा हो जाने के बाद लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।
7. यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी को 15 दिनों के भीतर निगम को वापस किया जा सकता है।
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