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    Maturity से पहले इन सरकारी स्कीम से निकाला पैसा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें नियम और शर्तें

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Tue, 06 Jun 2023 04:12 PM (IST)

    Investment Scheme बैंक और पोस्ट ऑफिस जनरल पब्लिक से लेकर सीनियर सिटिजन तक के लिए कई स्‍कीम्‍स चलाती हैं। अगर आपने भी इन स्‍कीम में निवेश किया है और मैच्‍योरिटी से पहले ही इनसे फंड निकालना चाहते हैं तो आइए इसे से जुड़े नियम के बारे में जानते हैं।

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    Investment Scheme Premature Withdraw Rule: Check Pre-Mature Closer Rule

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Premature Closer Rule: हम अपनी बचत को कई इंवेस्टमेंट स्कीम्स में इंवेस्ट करते हैं, ताकि हमें वित्त सहायता मिल सके। लेकिन कई बार हम स्कीम के मैच्योर होने से पहले ही फंड निकाल लेते हैं।

    ऐसे में कई तरह के चार्ज लगते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप भी अपने फंड को निकालने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। आइए इन स्कीम के प्री-मैच्योरिटी नियम के बारे में जानते हैं।

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    सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के प्री-मैच्योर क्लोजर

    इस स्कीम में आप कभी भी फंड को वापस ले सकते हैं। आइए इसके ब्याज दरों के बारे में जानते हैं।

    • अगर अकाउंट को एक साल से पहले बंद कर दिया जाता है, तब उस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
    • अगर अकाउंट एक साल के बाद और दो साल से पहले बंद किया जाता है, तब मूल राशि से 1.5 फीसदी के बराबर राशि काट ली जाएगी।
    • वहीं अगर खाता दो साल के बाद और 5 साल से पहले बंद किया जाता है तब मूल राशि से 1 फीसदी के बराबर राशि काटी जाती है।
    • अगर आपको पास एक्सटेंडिड अकाउंट है, तब बिना किसी कटौती के लिए आप एक साल के बाद अकाउंट बंद कर सकते हैं।

    पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट का प्री-मैच्योर क्लोजर

    इस स्कीम में आप अकाउंट खोलने के 3 साल के बाद ही फंड को बाहर निकाल सकते हैं। आवेदक को निकासी के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन देना होता है। इस स्कीम में ग्राहक को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए लागू ब्याज दर ही मिलेगी।

    पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट प्री-मैच्योर विड्रॉल

    इस स्कीम में निवेशक 6 महीने के बाद ही अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि फंड निकालते वक्त आपको कितना चार्ज देना होगा।

    • अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को छह महीने के बाद और एक साल से पहले बंद करते हैं, तब आपको उस समय लागू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट के आधार पर मिलेगी। 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए पीओ सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 4 फीसदी है।
    • वहीं अगर आप एक साल के बाद तीन साल का पीओटीडी या पांच साल का पीओटीडी अकाउंट समय से पहले बंद कर दिया जाता है, तब इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरे सालों के लिए डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट (यानी, दो या तीन साल) से दो फीसदी कम की जाएगी। एक साल से कम की अवधि पर पीओ की बचत ब्याज दरें लागू होगी।

    अगर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से निकालना हो पैसा

    इस स्कीम में आप 1 साल के बाद ही फंड को निकाल सकते हैं। अगर अकाउंट खोलने की तारीख से एक वर्ष के बाद और तीन वर्ष से पहले अकाउंट बंद किया जाता है, तो मूलधन से 2 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी। बाकी बची राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं अकाउंट खोलने की तारीख से तीन साल बाद और पांच साल से पहले खाता बंद किया जाता है, तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी।

    नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट प्री-मैच्योर विड्रॉल के नियम

    इस स्कीम में आप 5 साल तक फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ शर्तें लागू होती है। अगर सिंगल अकाउंट होल्डर या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तब आप फंड निकाल सकते हैं। न्यायालय के आदेश पर या फिर गैजेटिड ऑफिसर होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर भी आप फंड वापस ले सकते हैं।