Move to Jagran APP

FD, PPF, NSC, SSY: जानिए इन सुरक्षित निवेश विकल्पों में आयकर छूट का कितना मिलता है फायदा

FD Vs PPF Vs NSC Vs SSY एनएससी में किया गया निवेश भी कर छूट के योग्य होता है। इन सर्टिफिकेट्स में निवेश से प्राप्त ब्याज करछूट के योग्य होता है। यहां निवेश से प्राप्त आय मैच्योरिटी के वर्ष को छोड़कर वस्तुत कर मुक्त होती है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 04:15 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 12:00 PM (IST)
FD, PPF, NSC, SSY: जानिए इन सुरक्षित निवेश विकल्पों में आयकर छूट का कितना मिलता है फायदा
आयकर के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। गारंटीड और सुरक्षित निवेश विकल्पों में एफडी, पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अधिक लोकप्रिय है। इन निवेश योजनाओं में रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन यहां ग्राहक का निवेश सुरक्षित रहता है। ऐसे विकल्पों में से कई में निवेशकों को निवेश से प्राप्त आय पर टैक्स का भुगतान करना होता है। वहीं, इनमें से कुछ निवेश विकल्प ऐसे भी हैं, जहां आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। आइए विस्तार से जानते हैं।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें (PPF Minor Account: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इस योजना में करें निवेश, हैं कई सारे फायदे)

फिक्स डिपॉजिट (FD): फिक्स डिपॉजिट में निवेश से प्राप्त ब्याज पर बैंक 10 फीसद टीडीएस काटते हैं। अगर आप उच्च टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको अतिरिक्ट टैक्स देना पड़ सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): पीपीएफ योजना EEE स्टेटस के साथ आती है। अर्थात इसमें तीन जगह टैक्स लाभ मिलता है। इस योजना में योगदान, ब्याज आय और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि, तीनों ही टैक्स फ्री होते हैं। इस योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC): एनएससी में किया गया निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट के योग्य होता है। इन सर्टिफिकेट्स में निवेश से प्राप्त ब्याज कर छूट के योग्य होता है। यहां निवेश से प्राप्त आय मैच्योरिटी के वर्ष को छोड़कर, वस्तुत: कर मुक्त होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): पीपीएफ की तरह ही इस योजना में भी मैच्योरिटी के दौरान निवेश की गई राशि पर ब्याज टैक्स फ्री होता है। इस योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के योग्य है।

यह भी पढ़ें: अगर आपके पास नहीं है यह कोड, तो घर पर नहीं मिलेगा LPG Cylinder, नियमों में हुए इन बदलावों को जानना है जरूरी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.