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    ITR Filing 2025: क्या आपको भी आया है इनकम टैक्स से नोटिस, कैसे पहचाने असली है या नकली?

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 01:44 PM (IST)

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing 2025) करने में अब बस 15 दिन का ही समय बचा है। अगर 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल किया जाता है तो जुर्माना देना होगा। इस दौरान जो लोग पहले ही आईटीआर फाइल कर चुके हैं उन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिलने लगा है लेकिन क्या ये असली है?

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    इनकम टैक्स नोटिस असली है या नकली? ऐसे करें पहचान

    नई दिल्ली। अब आईटीआर फाइल करने में 15 दिन का समय बचा है। कुछ टैक्सपेयर ऐसे भी रहें जो पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। संभव है कि इनमें से कुछ लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिला होगा।

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    अगर आप भी उन टैक्सपेयर्स में से एक है, जिन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिला है, तो ये लेख आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स की ओर से आने वाला ये नोटिस असली है या नकली। आप इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं।

    कैसे पहचाने असली या नकली?

    इनकम टैक्स के नियम के अनुसार अगर आपको विभाग की ओर से कोई नोटिस मिलता है, तो इसमें डीआईएन (Document Identification Number) नंबर लिखा होगा। डीआईएन नंबर से आप असली या नकली की आसानी से पहचान कर सकते हैं।

    लेकिन ये संभव है कि डीआईएन नंबर भी फेक हो, तो ऐसे में क्या करें।

    कैसे करें जांच

    अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है कि डीआईएन नंबर असली है या नकली, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- अब यहां आपको Quick Link का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें।

    स्टेप 3- यहां आपको Authenticate Notice/ Order Issue by ITD पर क्लिक करना होगा।

    स्टेप 4- अब अपने नोटिस में दिया गया डीआईएन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

    स्टेप 5- फिर आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें। अंत में आपको यहां पता चल जाएगा की नोटिस असली है या नकली।

    समय पर क्यों भरना चाहिए ITR?

    अगर आईटीआर फाइल समय रहते हो जाए, तो टैक्सपेयर भारी जुर्माने से बच सकता है। वहीं जल्दबाजी में होने वाली गलतियां भी नहीं होती। समय पर आईटीआर फाइल करने से आप आराम से हर एक प्रोसेस को क्रोस चेक कर सकते हैं, ताकि रिफंड मिलने में परेशानी न हो।

    इसके साथ ही अगर आप ड्यू डेट (15 सितंबर) के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तो रिफंड का ब्याज भी कम हो सकता है।

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