Pension News: खुशखबरी! सरकार ने बनाई ये नई टाइमलाइन; पेंशन-ग्रेच्युटी समय पर पाने के लिए है खास
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी (pension and gratuity) मिले, इसके लिए नई समय-सीमा जारी की है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत, सेवानिवृत्ति से पहले के कदमों की समय-सीमा तय की गई है। सुपरएनुएशन पेंशन 58 या 60 वर्ष की सेवा पूरी होने पर मिलती है। नई समय-सीमा का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को देरी से बचाना है।

रिटायरमेंट से पहले क्या-क्या होगा और कब?
नई दिल्ली। सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी (pension and gratuity) मिल जाए, इसके लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक नई, साफ-सुथरी टाइमलाइन जारी की है। यह टाइमलाइन सेंट्रल सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत तय की गई है। इसमें बताया गया है कि रिटायरमेंट से पहले कौन-सा स्टेप कब पूरा होना चाहिए। ऐसे में यहां हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
सुपरएनुएशन पेंशन क्या होती है?
सबसे पहले जानिए कि सुपरएनुएशन पेंशन क्या है? सुपरएनुएशन वह पेंशन है जो कर्मचारी को तय रिटायरमेंट उम्र 58 साल सुपीरियर सर्विस, 60 साल बेसिक सर्विस पूरी होने पर मिलती है। यानी उम्र पूरी होते ही जो रिटायरमेंट होता है, उसे सुपरएनुएशन कहा जाता है।
DoPPW की नई टाइमलाइन
रिटायरमेंट से पहले क्या-क्या होगा और कब?
15 महीने पहले- रिटायरमेंट लिस्ट तैयार (Rule 54) होगी
हर विभाग के प्रमुख (HoD) को अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की लिस्ट हर महीने की 15 तारीख तक तैयार करनी होगी। यानी रिटायरमेंट की उल्टी गिनती 15 महीने पहले से शुरू हो जाएगी।
12 महीने पहले सरकारी आवास की जानकारी का सत्यापन (Rule 55) होगा
अगर कर्मचारी सरकारी आवास में रहता है, तो उसकी पूरी डिटेल रिटायरमेंट से एक साल पहले लेनी होगी ताकि समय पर नो डिमांड सर्टिफिकेट (NDC) मिल सके।
6-12 महीने पहले होगी सर्विस रिकॉर्ड की जांच (Rules 56 & 57)
6-12 महीने पहले ही अब यह सबसे जरूरी काम होगा। जिसमें सर्विस बुक की जांच, कोई गलती या कमी हो तो उसे ठीक करेंगे। ताकि पेंशन कैलकुलेशन में कोई दिक्कत न आए।
6 महीने पहले- कर्मचारी के पेंशन फॉर्म जमा करना (Form 6-A)
Rule 57(2)(a) के अनुसार कर्मचारी को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म (Form 6-A) जमा करना जरूरी है।
4 महीने पहले ही निपटाने होंगे पेंशन (Rules 59 & 60) से जुड़े काम
हेड ऑफ ऑफिस को Form 7 का Part I को पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत पेंशन कैलकुलेशन शीट (Format 10) जैसी चेकलिस्ट रिटायरमेंट से 4 महीने पहले तक तैयार करनी होगी।
2 महीने पहले- पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी
अकाउंट्स ऑफिस को पेंशन केस मिलते ही जांच कर के 2 महीने पहले PPO जारी करना होता है। निमय 63(4)(a) के तहत PPO की कॉपी और फॉर्म 6-A को सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) को भेजा जाता है ताकि वे स्पेशल सील अथॉरिटी लगा सकें। इसके बाद स्पेशल सील ऑथॉरिटी 21 दिनों के भीतर जारी (नियम 63[4][b]) करेगी।
CPAO को PPO मिलने के 21 दिनों के भीतर
Special Seal of Authority जारी करनी होती है और इसे पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को भेजना होता है।
रिटायरमेंट के दिन होगा पेंशन का भुगतान
जैसे ही कर्मचारी का रिटायरमेंट डेट आती है, पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी उसे तुरंत पेंशन जारी कर जाती है।
DoPPW की यह टाइमलाइन इसलिए बनाई गई है ताकि हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।
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