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    NPS Withdrawal Rules: एनपीएस से निकालना चाहते हैं अपने पैसे? कितनी हो सकती है निकासी; क्या है इसे लेकर नियम

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 12:32 PM (IST)

    अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करते हैं तो एनपीएस के तहत टैक्स लाभ का फायदा भी ले सकते हैं। इसलिए इसे लोगों द्वारा चुना गया था। लेकिन अब टैक्स छूट देख लोग नई टैक्स रिजीम की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए वे एनपीएस (NPS Withdrawal Rules) से अपना पैसा निकालना चाहते हैं आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या नियम है?

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    NPS निकासी नियम जानिए कब और कैसे निकाल सकते हैं आप अपना पैसा?

     नई दिल्ली। एनपीएस (Nation Pension System) खास तरह की स्कीम है। इसके जरिए निवेश के साथ बचत का भी विकल्प मिलता है। इस स्कीम में लोग पहले इसलिए निवेश किया करते थे, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिल जाता था। लेकिन अब लोग नई टैक्स रिजीम को ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे अब वे एनपीएस से अपने पैसे निकालना चाहते हैं।

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    लेकिन एनपीएस से निकासी के अलग-अलग नियम है, जिनके बारे में हमारा समझना जरूरी है। आइए जानते हैं।

    NPS Withdrawal Rules: कितना निकाल सकते हैं पैसा

    एनपीएस के तहत आप तीन तरह से पैसा निकाल सकते हैं-

    • कुछ अमाउंट (Partial Withdrawal)
    • समय से पहले निकालना (Premature Withdrawal)
    • सामान्य निकासी( Normal Withdrawal)

    Partial Withdrawal- इसके तहत आप केवल जमा रकम का 25 फीसदी पैसा ही निकाल सकते हैं। Partial Withdrawal के तहत तीन बार पैसे निकाले जा सकते हैं।

    Premature Withdrawal- इसके तहत अगर लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष हो गई है, तो वे जमा पैसा का 20 फीसदी तक निकासी कर सकता है। इसके साथ ही बाकी का 80 फीसदी पैसा उसे पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इस स्थिति में जमा राशि 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

    Normal Withdrawal- अगर लाभार्थी 60 साल की आयु के बाद स्कीम ज्वाइन करता है। इसके साथ ही उसे 3 साल पूरे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे जमा राशि के 40 फीसदी तक पैसा निकाल सकता है। इसके लिए जमा राशि 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

    क्या है निकासी को लेकर नियम?

    • Partial Withdrawal- तीन साल होने के बाद ही निकासी कर सकते हैं।
    • Premature Withdrawal- 5 साल पूरा होने के बाद या 3 साल पूरा होने के बाद निकाला जा सकता है।
    • Normal Withdrawal- तीन साल के बाद लेकिन उम्र 60 साल होनी चाहिए।

    कितनी उम्र तक कर सकते हैं अप्लाई ?

    इस योजना के तहत 75 साल तक निवेश किया जा सकता है। 75 साल से पहले लाभार्थी जमा राशि का 60 फीसदी और बाकी का 40 फीसदी पेंशन के रूप में निकाल सकते हैं।

    अब ऐसे कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं, जो अक्सर निवेशकों के मन में उभरते हैं।

    सवाल और जवाब 

    सवाल ) क्या मैं एनपीएस से पूरी निकासी कर सकता हूं?

    उत्तर) हां, लेकिन जमा रकम 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

    सवाल) क्या एनपीएस के पैसों को दूसरी सरकारी स्कीम में ट्रांसफर किया जा सकता है?

    उत्तर) नहीं

    सवाल) मुझे अभी तक सरकार की ओर से पैसा नहीं मिला है। क्या में ऐसी स्थिति में निकासी कर सकता हूं

    उत्तर) हां, लेकिन जमा राशि 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

    सवाल) अगर कोई लाभार्थी 60 वर्ष से पहले से ही मर जाता है, तो ऐसी स्थिति निकासी होगी?

    उत्तर) ऐसी स्थिति में लाभार्थी के पैसे नॉमिनी को मिल जाते हैं। अगर नॉमिनी न हो, तो परिवार के किसी सदस्य को दे दिए जाते हैं।

    सवाल) Partial Withdrawal में सबसे पहली निकासी कब कर सकते हैे?

    उत्तर) निवेश के तीन साल बाद ही आप पहली निकासी कर सकते हैं। Partial Withdrawal के तहत तीन बार पैसे निकाले जा सकते हैं।

    " आप अपने किसी भी सरकारी स्कीम से  जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"