NPS To UPS Switch: यूपीएस के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी मान्य, सरकार ने दी राहत; आपके पास कब तक का है मौका?
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने साफ किया है कि अब कर्मचारी ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन यानी फिजिकल फॉर्म से भी आवेदन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को UPS लागू किया था और इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की थी। PFRDA ने कहा है कि कर्मचारी अपने नोडल ऑफिस में भरा हुआ फॉर्म जमा कर सकते हैं।

नई दिल्ली| NPS To UPS Switch : अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने साफ किया है कि अब कर्मचारी ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन यानी फिजिकल फॉर्म से भी आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को UPS लागू किया था और इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की थी। अब जैसे-जैसे समयसीमा नजदीक आ रही है, PFRDA ने कहा है कि जिन कर्मचारियों को तकनीकी कारणों से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता न होने की वजह से दिक्कत आ रही है, वे अपने नोडल ऑफिस में भरा हुआ फॉर्म जमा कर सकते हैं।
PFRDA ने बताया कि, "जो भी आवेदन 30 सितंबर 2025 तक नोडल ऑफिस को मिलेंगे, उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार किया जाएगा।" यानी अगर आप UPS चुनना चाहते हैं, तो ऑनलाइन दिक्कत होने पर भी आपकी सुविधा बनी रहेगी। हालांकि समयसीमा के बाद NPS में रहने वाले कर्मचारी UPS में शामिल नहीं हो पाएंगे।
सरकार का अनुरोध- अंतिम तारीख का इंतजार न करें
इससे पहले भी केंद्र सरकार ने यूपीएस को लेकर कर्मचारियों और रिटायर हो चुके अधिकारियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया था। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी या रिटायर्ड अधिकारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से UPS में आना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपना विकल्प चुनना होगा।
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मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि कर्मचारी आखिरी समय तक इंतजार न करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो। एक बार समयसीमा निकल जाने के बाद NPS में रहने वाले कर्मचारी UPS में शामिल नहीं हो पाएंगे।
इन चार शर्तों के साथ आप कर सकते हैं बदलाव
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने 24 जनवरी 2025 को UPS की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर UPS से NPS में लौटने की सुविधा दी गई। हालांकि, यह बदलाव सख्त 4 शर्तों के साथ किया जा सकता है। शर्तें इस प्रकार हैं:
1. कर्मचारी केवल एक बार ही UPS से NPS में लौट सकेंगे और दोबारा UPS में वापसी नहीं होगी।
2. बदलाव रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट से तीन महीने पहले करना अनिवार्य होगा।
3. यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या उसे हटाया या निलंबित किया गया है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी।
4. जो कर्मचारी समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे, वे स्वतः UPS में ही बने रहेंगे।
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