NPS To UPS Switch: केंद्र सरकार के कर्मचारियों से वित्त मंत्रालय का अनुरोध, 4 शर्तों के साथ करना होगा ये काम
केंद्र सरकार ने यूपीएस को लेकर कर्मचारियों और रिटायर हो चुके अधिकारियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी या रिटायर्ड अधिकारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस (NPS To UPS Switch) में आना चाहते हैं उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपना विकल्प चुनना होगा। मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि कर्मचारी आखिरी समय तक इंतजार न करें।

नई दिल्ली| NPS To UPS Switch : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर रिटायर होकर पेंशन की योजना पर विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। क्योंकि, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कर्मचारियों और रिटायर हो चुके अधिकारियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी या रिटायर्ड अधिकारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से UPS में आना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपना विकल्प चुनना होगा।
मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि कर्मचारी आखिरी समय तक इंतजार न करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो। एक बार समयसीमा निकल जाने के बाद NPS में रहने वाले कर्मचारी UPS में शामिल नहीं हो पाएंगे।
📢 Important Update for Central Govt Employees
A one-time, one-way switch facility from #UPS to NPS is now available under specific conditions.
🗓 30th September 2025 is the last date to opt for UPS.
Don’t miss the deadline- secure your retirement future today.
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— PFRDA (@PFRDAOfficial) September 18, 2025
4 शर्तों के साथ हो सकता है बदलाव
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने 24 जनवरी 2025 को UPS की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर UPS से NPS में लौटने की सुविधा दी गई। हालांकि, यह बदलाव सख्त 4 शर्तों के साथ किया जा सकता है। शर्तें इस प्रकार हैं:
1. कर्मचारी केवल एक बार ही UPS से NPS में लौट सकेंगे और दोबारा UPS में वापसी नहीं होगी।
2. बदलाव रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट से तीन महीने पहले करना अनिवार्य होगा।
3. यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या उसे हटाया या निलंबित किया गया है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी।
4. जो कर्मचारी समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे, वे स्वतः UPS में ही बने रहेंगे।
वित्त मंत्रालय ने की ऐसी अपील
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को पोस्ट-रिटायरमेंट आर्थिक सुरक्षा की योजना बनाने में लचीलापन देना है। मंत्रालय ने अपील की है कि सभी पात्र कर्मचारी आखिरी समय तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना विकल्प तय करें, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
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यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास 30 सितंबर 2025 तक का ही समय है। इसके बाद आपके पास योजना बदलने का विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए यह फैसला जल्द लेना ही आपके लिए बेहतर होगा।
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