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    ITR Refund 2025 : इस साल आईटीआर रिफंड में हो सकती है देरी, पर क्यों? सामने आई बड़ी वजह

    Updated: Thu, 10 Jul 2025 01:16 PM (IST)

    ITR refund 2025 Delay अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। वहीं करीब 71.1 लाख रिटर्न ई-वेरिफाई किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि पिछले कुछ मामलों की तरह इस बार भी रिफंड आने में देरी हो सकती है। और अगर रिफंड आने में देरी हुई तो सरकार आपको ब्याज भी दे सकती है।

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    75 लाख लोगों ने अब तक ITR फाइल कर दिया है।

    नई दिल्ली| ITR refund 2025 Delay : अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आपने टैक्स भर दिया है, तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि, इस बार आपका रिफंड आने (ITR refund delay) में देरी हो सकती है। दरअसल, आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है।

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    आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। वहीं करीब 71.1 लाख रिटर्न ई-वेरिफाई किए (tax verification) जा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले कुछ मामलों की तरह इस बार भी रिफंड आने में देरी हो सकती है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि आयकर विभाग आईटीआर में दी गई सभी डिटेल्स की जांच बारीकी से कर रहा है। इसके चलते रिफंड की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। 

    किसकी पड़ताल कर रहा विभाग?

    एक्सपर्स्ट बताते हैं कि ITR-2 या ITR-3 फॉर्म (ITR-2 ITR-3 utility issues) के मुकाबले ITR-1 या ITR-4 जैसे फॉर्म कम समय में प्रोसेस होते हैं। आयकर विभाग ITR फाइलिंग की गहन जांच कर रहा है। टैक्सपेयर्स ने कौन सा फॉर्म भरा है? फॉर्म में कहीं कोई खामी तो नहीं? विभाग इस बात की जांच कर रहा है।

    अगर रिटर्न में कोई खामी पाई जाती है तो विभाग पोस्ट के जरिए रिवेरीफिकेशन के लिए आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है। ताकि, इनकम या टैक्स क्रेडिट को मैच किया जा सके। माना जा रहा है कि ज्यादा रिफंड क्लेम में इनकम विभाग सख्ती से जांच करेगा। साथ ही, जरूरत पड़ने पर चेक एंड बैलेंस का रूख अपना सकता है।

    यह भी पढ़ें- Income Tax Refund 2025 : देरी हुई तो ब्याज देगी सरकार! कितना मिलेगा पैसा, अकाउंट में कब तक आएगा? जानें सब कुछ

    रिफंड में देरी हुई तो मिलेगा ब्याज?

    इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत, अगर टैक्स रिफंड में देरी होती है, तो सरकार आपको हर महीने 0.5% ब्याज देगी। यह ब्याज उस दिन से गिना जाएगा, जब आपने रिटर्न फाइल किया है या असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है। और तब तक चलेगा जब तक रिफंड का भुगतान नहीं हो जाता।

    कैसे होगी ब्याज की काउंटिंग?

    अगर आपका 10,000 रुपए का रिफंड बनता है और सरकार ने 6 महीने बाद भुगतान किया, तो आपको 10,000 रुपए + 300 रुपए (6 महीने का 0.5% प्रतिमाह) = 10,300 रुपए मिलेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ब्याज केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा, जहां रिफंड अमाउंट आपके कुल टैक्स का 10% से ज्यादा हो।

    कब तक आएगा रिफंड?

    अगर आपने ITR सही तरीके से फाइल करके ई-वेरिफाई कर दिया है, तो रिफंड 4-5 हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाएगा। वहीं, अगर आपका अकाउंट पहले से प्री-वैलिडेटेड है, तो रिफंड 7-20 दिन में भी आ सकता है।

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